जबलपुर। लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी की अदालत ने रिश्वतखोर एसआई सुरेश धकड़े को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। सबसे खास बात यह रही कि खुद शिकायतकर्ता कोर्ट में आरोप से मुकर गया, इसके बावजूद अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुना दी।
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी के खिलाफ 5 अगस्त 2014 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत मिली। शिकायतकर्ता सुशील कुमार का कहना था कि थाना मझगवां जबलपुर में ग्राम घुघरी के एक पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें थाना मझगवां के एसआई धकड़े द्वारा 20 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही है।
ऐसा न किए जाने की सूरत में जेल में सड़ा डालने धमकी दी जा रही है। शिकायत को गंभीरता से लेकर लोकायुक्त टीम ने शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच के वार्तालाप को रिकॉर्ड करवाया। इसके बाद 6 अगस्त 2014 को आरोपी को रंगे हाथों 5 हजार की रिश्वत लेते निरीक्षक मनोज गुप्ता ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया था।