SHIMLA / शिमला। आयकर विभाग ने चल रही तनातनी के बीच HIMACHAL PRADESH के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को हाईकोर्ट (HIGH COURT) से राहत मिली है। इनकम टैक्स रिटर्न (INCOME TAX RETURN) मामले में एक बार खारिज हो जाने के बाद दूसरी बार प्रस्तुत की गई याचिका (PETITION) को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है और आयकर विभाग को नोटिस (NOTICE) जारी किया है। हाईकोर्ट में आयकर रिटर्न मामले को लेकर ट्रिब्यूनल (TRIBUNAL) के दोबारा जांचने के आदेशों को चुनौती दी गई है। आयकर विभाग को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करना होगा।
इस मामले में हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ में केस की सुनवाई हुई। आयकर विभाग ने बताया है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की एक याचिका खारिज कर दी थी। इस पर प्रार्थी ने कोर्ट में कहा कि उनकी याचिका पर उठाए गए सावलों को सही और स्पष्ट करना जरूरी है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।
बता दें कि ये याचिका साल 2010-2011 के आयकर रिटर्न की रिअसेसमेंट को लेकर डाली गई है। जिसको लेकर ममुख्यमंत्री ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के इस साल 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।