जब तक जमानत ना हो जाए, कोर्ट में पेश नहीं होना चाहिए: नंदकुमार सिंह चौहान (BJP) | MP NEWS

भोपाल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान का कहना है कि वारंट जारी होने से क्या होता है। कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। जब तक जमानत ना हो जाए कोर्ट के सामने पेश नहीं होना चाहिए। नंदकुमार, मंत्री लाल सिंह आर्य के मामले में प्रतिक्रिया दे रहे थे। मंत्री आर्य के खिलाफ भिंड कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। वो कांग्रेस विधायक की हत्या के मामले में आरोपी हैं। मंत्री इस केस में से अपना नाम हटवाने के लिए हर कानूनी कोशिश कर चुके हैं। 

बता दें कि  भिण्ड जिले के गोहद विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन कांग्रेस विधायक माखनलाल जाटव की हत्या के मामले में सीबीआई ने जांच की थी। अपनी जांच में सीबीआई ने मंत्री आर्य को क्लीनचिट दे दी थी परंतु कोर्ट में विधायक के परिवारजनों ने दावा पेश किया और कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए मंत्री को आरोपी के तौर पद दर्ज किया। इस मामले में अपना नाम हटवाने के लिए मंत्रीर आर्य सभी कानूनी कोशिशें कर चुके हैं परंतु उन्हे कोई राहत नहीं मिली। 

मामला लौटकर भिंड कोर्ट में आया और मंत्री के खिलाफ वारंट जारी हुआ। एक के बाद एक लगातार 7 वारंट जारी हुए परंतु मंंत्री लाल सिंह आर्य इस दौरान ना तो कोर्ट में पेश हुए और ना ही अग्रिम जमानत हासिल की। अब जबकि गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है तो मंत्री आर्य हड़बड़ा रहे हैं जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान उनका खुला समर्थन कर रहे हैं। उनका ताजा बयान है कि 'वारंट जारी होने से क्या होता है। कानून में अग्रिम जमानत का प्रावधान है और जब तक जमानत न हो जाए तब तक कोर्ट के सामने पेश नहीं होना चाहिए।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !