पेंशन खातों के लिए BANK बना रहे हैं नए नियम | MP NEWS

गुरुदत्त तिवारी/भोपाल। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रहे लोगों को बैंकों ने राहत दी है। अब उन्हें अपने पेंशन अकाउंट में न्यूनतम मासिक बैलेंस रखने पर भी उनके खाते से पेनाल्टी नहीं कटेगी। हालांकि इसके एवज में उन्हें मिलने वाली बैंकिंग सेवाओं का दायरा सीमित कर दिया गया है। अब वे ATM और ब्रांच को मिलाकर एक माह में कुल चार बार ही पैसा निकाल सकेंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) ने इसको लेकर नियम कानून बना लिए हैं। यह एसएलबीसी की अगली बैठक में रखे जाएंगे। 

उल्लेखनीय है कि कुछ माह पहले मप्र की शिवराज सिंह सरकार ने पेंशनर के खाते में न्यूनतम बैलेंस होने पर लग रही पेनाल्टी पर खासी चिंता जताई थी। बैंकों का कहना था कि न्यूनतम बैलेंस रखने पर पेनाल्टी लगाने का अधिकार हर बैंक के बोर्ड का है। इसमें राज्य में काम कर रही बैंक कुछ नहीं कर सकती। इस पर राज्य सरकार का सुझाव था कि आम ग्राहक की तुलना में पेंशनर की बैंकिंग सेवाओं की जरूरत काफी कम होती है। बैंक चाहें तो इसमें कुछ कमी कर लें, लेकिन उनके खातों पैसा काफी कम होता है। जो उनकी इलाज और दूसरी अहम जरूरतों के लिए होता है। इसलिए बैंक उन पर आर्थिक पेनाल्टी लगाएं। 

राज्य सरकार के साथ बैठक के बाद अंतिम निर्णय 
यह बदलाव सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के हित को ध्यान में रखकर किए गए हैं। राज्य में काम कर रहे सभी बैंक इसके लिए एकमत हैं। इस बारे में अंतिम निर्णय राज्य सरकार के साथ होने वाली बैठक के बाद लिया जाएगा। अजय व्यास, फील्ड महाप्रबंधक, एसएलबीसी 

पेंशनर्स के खातों की यह होंगी विशेषताएं 
एसएलबीसी के अनुसार पेंशनर के बैंक खाते बेसिक सेविंग डिपाजिट एकाउंट कहलाएंगे। इसमें एक राशि का निर्धारण किया जा रहा है। इससे कम जमा वाले पेंशनर के खाते इसके दायरे में आएंगे। साथ ही बचत का स्तर इससे ज्यादा होने पर ये इन खातों में बैंकिंग सर्विस का दायरा बढ़ जाएगा। इसके साथ दूसरी पेनॉल्टी भी लगने लगेंगी। 

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