लोकायुक्ति नियुक्ति मामले में शिवराज सिंह सरकार को नोटिस | MP NEWS

नई दिल्ली। लोकायुक्ति नियुक्ति के लिए सभी राज्यों में एक जैसे नियम बनाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में मध्यप्रदेश के लोकायुक्त नरेश गुप्ता की नियुक्ति को निरस्त करने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रक्रिया की अनदेखी कर लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। बता दें कि सरकार ने इस पद पर जूनियर को नियुक्त कर दिया है। तभी वे विवाद चल रहा है। 

याचिका मध्यप्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक अरुण गर्टू दाखिल की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा ने कहा कि नियुक्तियों में एकरूपता नहीं बरती जा रही है। कई मामलों में तो महत्वपूर्ण लोगों से सलाह तक नहीं की जाती है। 

याचिका में कहा गया है कि 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लोकायुक्त की नियुक्ति से संबंधित कानून है। कुछ राज्यों में चीफ जस्टिस को ही नियुक्ति का एकमात्र अधिकार दिया गया है जबकि कुछ राज्यों में चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता से सलाह कर नियुक्ति की  प्रक्रिया है। कुछ राज्यों में स्पीकर और मुख्यमंत्रियों से सलाह कर नियुक्ति का प्रावधान है। इसलिए सभी राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति में एक समान प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !