डॉन अबू सलेम के खिलाफ भोपाल पुलिस का प्रोटक्शन वारंट रद्द: हाईकोर्ट का आदेश | BHOPAL NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश की भोपाल पुलिस के लिए एक और बुरी खबर है। वो झिरनिया मर्डर केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के खिलाफ मुकदमा नहीं चला पाएगी। हाईकोर्ट जबलपुर ने भोपाल पुलिस की मांग पर लोकल कोर्ट से जारी हुआ प्रोडक्शन वारंट निरस्त कर दिया है। यह इसलिए क्योंकि अबू सलेम की प्रत्यर्पण संधि में यह केस लिस्टेड नहीं था। पुर्तगाल के साथ हुई संधि के अनुसार डॉन के खिलाफ केवल वही मुकदमे चलाए जा सकते हैं जिनकी जानकारी संधि में दर्ज की गई थी। 

गुरुवार को न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पूर्व में बहस पूरी होने के बाद सुरक्षित किया गया फैसला सुनाया। जिसमें साफ किया गया कि जब अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था, तब प्रत्यर्पण संधि के तहत अंडरटेकिंग दी गई थी कि सलेम के खिलाफ पूर्व से दर्ज 9 मामलों में ही सुनवाई की जाएगी, अलग से कोई मामला लादा नहीं जाएगा।लिहाजा, मध्यप्रदेश शासन द्वारा झिरनिया हत्याकांड को लेकर 10 वां केस चलाना उचित नहीं। इस सिलसिले में भोपाल की कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही अब सलेम को भोपाल की कोर्ट के समक्ष हाजिर किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

सुनवाई के दौरान सलेम की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा, पुष्पेन्द्र दुबे, नितिन गुप्ता, निखिल तिवारी, भूपेन्द्र तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पुर्तगाल प्रत्यर्पण संधि के अनुसार सलेम के खिलाफ मुंबई में 2, दिल्ली में 4 और सीबीआई द्वारा रजिस्टर्ड 3 प्रकरण चलाए जा सकते हैं। इसके बावजूद दसवां केस रजिस्टर्ड करना संधि के विपरीत है। हाईकोर्ट में यह याचिका 2 साल पहले लगाई गई थी। 

क्या था झिरनिया मर्डर केस
साल 2002 में परवलिया इलाके के झिरनिया में अकबर उर्फ तुकाराम और नफीस की हत्या हुई थी। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने अबू सलेम को नामजद आरोपी बनाया था। हालांकि हत्या के समय सलेम भोपाल में नहीं था, लेकिन जांच में सामने आया कि उसी के इशारे पर शॉर्प शूटर्स ने मर्डर को अंजाम दिया। दरअसल, अकबर सलेम के लिए काम करता था, लेकिन वह सलेम का राज किसी को न बताए इसीलिए उसकी सुपारी उत्तरप्रदेश के शॉर्प शूटर्स को दे दी गई। मप्र पुलिस इसी सिलसिले में सलेम के खिलाफ दसवां केस चला रही थी।

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