मप्र की SCHOOL बसों में महिला अटेंडर नहीं मिली तो मान्यता खत्म कर दूंगा: शिक्षा ​मंत्री

भोपाल। रेयान इंटरनेशनल में प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद मध्यप्रदेश में शिक्षामंत्री विजय शाह ने आदेश जारी किए हैं कि हर स्कूल बस में एक महिला अटेंडर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यदि बस में महिला अटेंडर नहीं मिली तो सीधे स्कूल की मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षामंत्री ने इसके लिए 1 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाली शिक्षण संस्थाओं की मान्यता खत्म किए जाने की चेतावनी दी है। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के मुताबिक, स्कूल शिक्षा मंत्री शाह ने बुधवार को मंत्रालय में हुई बैठक में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाएं बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग रहें।

शाह ने आगे कहा कि स्कूलों की बसों में अनिवार्य रूप से महिला अटेंडर रखी जाए। एक अक्टूबर के बाद जिन बसों में महिला अटेंडर नहीं होगी, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीबीएसई बोर्ड को मान्यता रद्द करने संबंधी पत्र लिखे जाएंगे।

प्रदेश में कक्षा पहली से 12वीं तक के एक लाख 60 हजार प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं। इनमें करीब एक करोड़ 62 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के करीब 500 छात्रावास संचालित हो रहे हैं। 

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जन-शिक्षक अपने क्षेत्र के स्कूल का निरीक्षण करेंगे। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर को-अर्डिनेटर अपने क्षेत्र के स्कूलों में सुरक्षा इंतजामों की नियमित समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मंत्री स्वयं वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये जिला शिक्षाधिकारियों के माध्यम से नियमित रूप से इसकी जानकारी लेंगे।

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