स्कॉलरशिप घोटाला: मुरैना में BANK मैनेजर समेत 6 अधिकारियों के खिलाफ FIR के आदेश

मुरैना। आदिम जाती कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति के नाम पर 41 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने सिटी कोतवाली पुलिस को इस घोटाले में दोषी बैंक प्रबंधन, रिटायर्ड लेखपाल, छात्रवृत्ति शाखा के लिपिक सहित आधा दर्जन लोगों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने षडयंत्र पूर्वक 62 छात्रों की स्कॉलरशिप का पैसा जालसाजी करके हजम कर लिया। 

जानकारी के अनुसार जिले के आदिम जाती कल्याण विभाग में 29 दिसम्बर 2016 से 20 मार्च 2017 के बीच मुरैना के 62 विद्यार्थियों के 41 लाख रुपए की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। यह राशी ग्वालियर के गोविंदपुरी कॉलोनी में संचालित सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के खाते में जमा कराई गई। इस कॉलेज ने सभी छात्रों के पते मुरैना जिले के अलग-अलग स्थानों पर दर्शाए थे। जबकि उनके बैंक खाते बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी छावनी शाखा में खुलवाए गए। छात्रवृत्ति की उक्त राशी निकाल कर हड़प कर ली गई।

विभाग को शक होने पर मामले की जांच मुरैना अपर कलेक्टर द्वारा की गई। जिसमें घोटाला होने की बात सामने आई। जांच में आरोपियों द्वारा गुपचुप तरीके से खातों से पैसे निकालने के पर्याप्त सबूत मिले। इस पर कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने लिपिक रामनरेश नागर, लेखापाल श्यामलाल शाक्य, बैंक के प्रबंधक रविन्द्र नाथ नायक एवं सुभाष चंद्र कॉलेज के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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