शिक्षा विभाग: दीप्ति गौड़ मुखर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट का गिरफ्तारी वारंट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी एवं जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी सतीश चौकसे के खिलाफ सख्त रूख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।मध्यप्रदेश हाइकोर्ट ने आज मध्यप्रदेश शासन की स्कूली शिक्षा विभाग की सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी और जबलपुर जिले के शिक्षा अधिकारी सतीश चौकसे के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया है। 

जबलपुर के पाटन में शिक्षक भारत शर्मा की 2007 में मृत्यु होने पर 2012 में उनके पुत्र राम निकेत द्वारा शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था लेकिन विभाग द्वारा राम निकेतन को कोई लाभ नहीं दिया गया। राम निकेतन ने मार्च 2017 में हाईकोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। कोर्ट ने समय सीमा के अंदर याचिकाकर्ता को लाभ देने के लिए आदेशित किया लेकिन हाइकोर्ट के आदेश को स्कूली शिक्षा सचिव और शिक्षा अधिकारी ने नजरअंदाज कर दिया। 

16 सितंबर 2017 को न्यायमूर्ति अंजुली पालो ने कोर्ट के आदेश की अवमानना मानते हुए सचिव और शिक्षा अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पैरवी की। बता दें कि शिक्षा विभाग में हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। 

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