PAN NUMBER को आधार से लिंक करने की कोई लास्ट डेट नहीं: वित्तमंत्री

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार के वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज स्पष्ट किया कि आधार को पैन से जोड़ने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। लोकसभा में राम चरित्र निषाद ने सवाल किया कि क्या सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कोई समयसीमा तय की है? इसके लिखित उत्तर में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा, जी, नहीं। उधर, सदन में प्रश्न काल के दौरान बैजयंत पांडा ने जब पैन से आधार जोड़े जाने का हवाला देते हुए कंपनियों के पंजीकरण के लिए भी बायोमैट्रिक व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया तो वित्त मंत्री ने इस पर सहमति जताई। जेटली ने कहा कि माननीय सदस्य ने एक अच्छा सुझाव दिया है और इस पर विचार किया जा सकता है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें
लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद दोनों को लिंक करने के लिए अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें। अब वेबसाइट पर आ रहे लिंक आधार पर क्लिक करें। लिंक आधार पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको पैन नंबर, आधार नंबर, आधार कार्ड पर नाम और वहां आर रहा कैप्चा डालना होगा।

यह सभी जानकारी भरने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। यहां क्लिक करते ही आपका आधार नंबर पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। 

मोबाइल से मैसेज भेजकर लिंक करें 
आधार नंबर और पैन कार्ड को अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर भी लिंक किया जा सकता है। इसके लिए फोन से बड़े अक्षरों में UIDPAN लिखने के बाद स्पेस देकर आधार नंबर और फिर पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। यह मैसेज उसी नंबर से भेजना होगा जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है।

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