GST: भारत के दुकानदार एवं सेवा प्रदाताओं के लिए सूचना

नई दिल्ली। जीएसटी मामलों में करदाताओं को निर्देशित करने के लिए सीबीईसी ने जीएसटी कानून, कर की दरों, उद्योग या सेक्‍टर विषय संबंधी प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्‍नों को जारी किया है। यह सूचना सीबीईसी जीएसटी पोर्टल http://cbec-gst.gov.in पर उपलब्‍ध है। करदाता कीवर्ड जैसे वस्‍त्र, रेस्‍तरां, कंपोजीशन लेवी योजना, पंजीकरण प्रक्रिया, रिटर्न फाइल करना, जॉब वर्क, इनपुट टैक्‍स क्रेडिट आदि जैसे विषयों का उपयोग कर सूचना खोज सकते हैं। 

किसी अन्‍य सूचना के लिए करदाता सीबीईसी के ट्विटर हैंडल पर पहुंच सकते हैं या cbecmitra.helpdesk@icegate.gov.in या 1800-1200-232 पर मदद ले सकते हैं। करदाता सीबीईसी के पोर्टल cbec.gov.in और   cbec-gst.gov.in. पर जीएसटी के बारे में ताजा सूचना प्राप्‍त कर सकते हैं।

बता देें कि जीएसटी को लेकर अभी भी बाजार में भ्रम की स्थिति बन गई है। दुकानदारों ने ग्राहकों से जीएसटी की वसूली तो शुरू कर दी है परंतु उन्हे नहीं पता कि उन्हे कितना टैक्स चुकाना है। हालात यह हैं कि जीएसटी से पहले तक जो कारोबार एक दुकान या फर्म के अंतर्गत होता था अब लोगों को उसी कारोबार के लिए अलग अलग फर्मों का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है ताकि हिसाब किताब सही बना रहे। 

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