नई दिल्ली। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर अनिवार्य हो जाने के बाद कहा जा रहा था कि अब रेल टिकट के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य हो जाएगा परंतु रेलवे की ओर से शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी गई। कि फिलहाल रेलवे मंत्रालय के पास टिकट बुकिंग के लिए आधार जरूरी करने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि, रेलवे ने जनवरी, 2017 से सीनियर सिटिजन्स के कंसेशन टिकट के लिए आधार वेरिफिकेशन लागू कर दिया है।
रेलवे की ओर से यह बयान उस दिन आया है जब होम मिनिस्ट्री ने डेथ रजिस्ट्रेशन (सर्टिफिकेट) के लिए आधार को जरूरी किया। नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा। पिछले कुछ महीनों में सरकार बैंक अकाउंट्स, टैक्स फाइलिंग, टीबी मरीजों के फ्री इलाज, डिलिवरी के लिए सरकारी योजना का फायदा जैसी कई स्कीम के लिए आधार जरूरी कर चुकी है। 1 जुलाई से रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से लिंक करना की बात भी कही गई थी।
अभी कुल 122 सरकारी स्कीम्स में आधार के जरिए अमल हो रहा है। साथ ही देशभर में 110 करोड़ में से करीब 67 करोड़ बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर दिया गया है। पिछले हफ्ते आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी थी।