भूमि आवंटन मामले में पूर्व मुख्य सचिव को 2 साल की जेल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को नोएडा भूमि आवंटन मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीरा यादव के साथ ही पूर्व आइएएस अधिकारी राजीव कुमार को भी दो साल के कैद की सजा सुनाई है।हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सजा को तीन साल से घटाकर दो साल में बदल दिया है। नीरा यादव इस वक्त जेल में हैं और उन्हें 14 महीने की ही और सजा काटनी होगी। 

नोएडा भूमि आवंटन में गड़बड़ी की जांच की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि नोएडा के विभिन्न इलाकों में प्लांट आवंटन और लैंड यूज बदलने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2012 में नीरा यादव को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था।

यह घोटाला 1993-95 का है जब नीरा यादव नोएडा अथॉरिटी की चेयरमैन थीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर बैक डेट में प्लॉट के लिए आवेदन किया था और इसका चेक भी बैक डेट में ही बैंक में जमा करा दिया। इसके बाद नोएडा सेक्टर-44 में प्लॉट आवंटित होने पर उसे सेक्टर-14ए में बदलवाया। नीरा यादव ने अपनी नाबालिग बेटियों के नाम पर भी दुकानें आवंटित कराईं और उन्हें दुकानों में कार्यरत दिखाकर नियम के विरुद्ध प्लॉट दिला दिए।

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