भोपाल में सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू

भोपाल। अब तक आपने शहरों में या शहरों के इलाके विशेष में धारा 144 लागू होते हुए देखी होगी, लेकिन भोपाल कलेक्टर सुदाम पी खाडे ने सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू कर दी है। यह दो माह तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जनता को भड़काने या दो समुदाय के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित करने वाली पोस्ट वाट्सएप या फेसबुक सहित अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी करता है या शेयर या लाइक करता है कि तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने गणेश उत्सव, बकरीद, दशहरा, आदि त्यौहारों के चलते एहतियात के तौर पर इसके आदेश जारी कर दिए है। कलेक्टर का कहना है कि कोई सोशल मीडिया जैसे वॉट्सएप, फेसबुक में आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो, ऑडियो पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए है। यदि कोई अन्य उसे शेयर करता है तो उसके खिलाफ अब धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि इसके लिए एक विशेष टीम भी गठित की जाएगी जो निगरानी रखने और कार्रवाई करने का काम करेगी। इस नए आदेश को सभी अफसरों को देते हुए सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर) के जरिए नगर निगम की सीमा क्षेत्र में दिया जाने के लिए भी कहा गया है। आदेश की प्रति कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में व सभी पुलिस थानों सहित महत्वपूर्ण जगहों पर चस्पा करने के लिए भी कहा गया है।

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