KBCL INDIA LIMITED के खिलाफ फोरम का फैसला

दमोह। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुबोध कुमार जैन ने सदस्य डॉ. सपना जैन व राजेश कुमार ताम्रकार से सहमत होकर 9 परिवादियों द्वारा केबीसीएल इंडिया लिमिटेड में जमा की गई राशि को 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित देने का अवार्ड पारित किय है। इसके अलावा सेवा में कमी में मानते हुए 15 हजार तथा वाद व्यय के 3 हजार रूपए भी देने के आदेश दिया। 

परिवादी के अधिवक्ता किशोरी लाल ताम्रकार ने बताया कि परिवादीगण दिनेश दीक्षित, प्रभा दीक्षित, महेश अहिरवार, मोहनी दीक्षित, मोहम्मद अतहर, अशोक विश्वकर्मा, कविता विश्वकर्मा, प्रीति पटेल ने केबीसीएल इंडिया लिमिटेड कल्पतरू आगरा के दमोह स्थित कार्यालय में विभिन्न किश्तों में व एक मुश्त राशि अलग-अलग तारीखों में जमा की थी, ताकि कंपनी द्वारा उन्हें जमीन अथवा राशि परिपक्वता दिनांक पर ब्याज सहित अदा की जाएगी। 

लेकिन परिवादीगणों की उक्त राशि का अनावेदक केबीसीएल द्वारा वापस नहीं की गई थी और न ही उन्हें जमीन आवंटित की गई थी। परिवादीगणों द्वारा अनावेदकों को शिकायत एवं अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी दिए गए थे। इसके बावजूद भी कंपनी ने राशि नहीं दी। तब परिवादियों ने उपभोक्ता फोरम में मामला प्रस्तुत किया था। 

Directors of K B C L INDIA LIMITED
SHASHI KANT MISHRA: Director
VISHVNATH PRATAP SINGH: Director
RAKESH KUMAR: Director

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