INCOME TAX विभाग का सर्वर क्रेश, लोग हुए परेशान, वेबसाइट नहीं खुली

नई दिल्ली। आईटीआर फाइल करने का अंतिम दिन 31 जुलाई 2017 है। इस बीच ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की साइट https://incometaxindiaefiling.gov.in शनिवार दोपहर से शाम तक बंद रही। रिटर्न फाइल करने की कोशिश कर रहे आयकरदाताओं को लगातार उस पेज पर एरर दिखाई देता रहा। आयकर दाताओं को HTTP Server Error 503 का मैसेज मिल रहा है। इसका अर्थ होता है कि संबंधित वेबसाइट का सर्वर काम नहीं कर रहा है या फिर वेबसाइट का अपने सर्वर से संबंध टूट गया है। कुल मिलाकर करदाता परेशान रहे। 

यदि आप पहले कुछ सालों से ही आईटीआर भरते आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लोग पहली बार आरटीआर भरने जा रहे हैं उन्हें इसे लेकर कुछ उलझन जरूर होगी। यहां हम आपको आईटीआर से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपकी इस उलझन को कम करने में मददगार साबित होगा। आईटीआर फॉर्म के बारे में बताएं उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आईटीआर फॉर्म मुख्यत: पांच प्रकार का होता है, जिसमें आपको अपने प्रोफेशन के लिहाज से एक ही फॉर्म भरना होता है। 

आगे जानें पांचों ITR फॉर्म्स के बारे में:-
1- एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौकरी करने वाले लोगों को ITR-1 सहज फॉर्म ही भरना है। यह फॉर्म उन लोगों कें लिए जरूरी होता है जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक है और इनकम का स्रोत सैलरी या एक घर, या जमा पूंजी पर मिलने वाली ब्याज है।
2- वहीं ITR-2 ऐसे व्यक्ति और संयुक्त हिंदू परिवार के लिए है जिनकी आय का साधन कोई बिजनेस या प्रोफेशन की बजाए प्रोपेराइटरशिप है।
3- ITR-3 फॉर्म ऐसे लोगों को भरना है जिनकी इनकम प्रोपरेटरी बिजनेस या किसी प्रोफेशन से हो रही है।
4- फॉर्म ITR-4 उन लोगों को भरना है कि जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से प्रिजंपटिव इनकम हो रही है। उदाहरण के लिए किसी के पास 40 डंपर हैं वह बुक ऑफ एकाउंट मेंटेन करने की बजाए एक निर्धारित रकम डिक्लेयर कर देता है, इससे अकाउंट मेंटेन करने से राहत मिल जाती है।
5- फॉर्म ITR-5 किसी फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ परसन, बॉडी ऑफ इंडीविजुअल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्‍थानीय अथॉरिटी को भरना होता है। वहीं ITR-6 और ITR-7 बड़ी कंपनियों या कंपनी के समूहों के लिए होते हैं।

4 स्टेप में ऑनलाइन भरें अपना फॉर्म
1- सबसे पहले आप इनकम टैक विभाग की https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। पहले से इस साइट के यूजर हैं तो लॉगइन करें या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर खुद को रजिस्टर कर यूजर आईडी जनरेट करें।

2- साइट पर लॉगइन करने के यूजर आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, पर कैप्चा कोड दर्ज करें। इसके बाद आपका एकाउंट डैशबोर्ड खुलेगा। ई-फाइल टैब पर क्लिक करें इसके बाद प्रिपेयर एंड सब्मिट आईटीआर में क्लिक कर अपना आईटीआर भरें।
3- यहां पर आपको आधार नंबर, पैन नंबर आदि की जानकारियां साझा करनी होंगी। यहां आपको डिजिटल साइन का ऑप्शन भी दिखेगा। इसके लिए आप पहले से अपने डिजिटल साइन की कॉपी रख सकते हैं जिसे कभी यहां अपलोड किया जा सके। साइन अपलोड करने बाद जब आप सब्मिट का बटन क्लिक करेंगे तो आप आईटीआर फॉर्म वाले सेक्शन पर पहुंच जाएंगे।
4- फॉर्म के शुरू में ही कुछ सामान्य निर्देश दिए होतें हैं जिन्हें पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कहां पर क्या सूचना देनी है। इसके बाद आप फॉर्म में अपने इनकम से जुड़ी जानकारियां साझा करें। फॉर्म पूरा होने के बाद उसे एक बार ध्यान से पढ़ें और फिर सब्मिट बटन क्लिक कर फॉर्म को जमा करें।

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