अद्रिजा चटर्जी। इनकम टैक्स रिर्टन (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को आगे बढ़ाए जाने की संभावना पर सरकार विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी नाउ को यह जानकारी दी है। यदि यह फैसला हो जाता है तो सरकार जनता को अंतिम दिन तक इसकी जानकारी दे सकती है। अधिकारी ने कहा, 'टैक्सपेयर्स को इस साल कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए पहली दृष्टि में यह कहा जा सकता है कि डेडलाइन बढ़ाए जाने की वास्तविक स्थिति है।
उदाहरण के तौर पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर काम का काफी बोझ है और वे गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स को लेकर व्यस्त हैं। सूत्रों ने कहा, 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पहली प्राथमिकता उनके बिजनस क्लाइंट्स की जीएसटी को लेकर मदद है, न कि पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्नस फाइल कराना।
आओ समझाएं रिटर्न का फंडा...
एक और वजह आईटीआर के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की शर्त भी हो सकती है। एक अधिकारी ने कहा, 'अभी तक केवल 45 फीसदी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स ने आधार को पैन से लिंक किया है।' इसके अलावा असम जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों को दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अधिक मोहलत दी जा सकती है।