GST: बार में शराब सस्ती, रेस्त्रां में फैमिली डिनर महंगा

भोपाल। जीएसटी का असर आम जिंदगी पर कहां कहां पड़ेगा, इसकी समीक्षा होने लगी है। मप्र में बियर बार में शराब पीना 6 प्रतिशत सस्ता हो गया जबकि फैमिली रेस्त्रां में परिवार के साथ डिनर पर 18 प्रतिशत टैक्स ठोक दिया गया है। 30 जून तक रेस्त्रां और बार में शराब पीने पर 6 फीसदी सर्विस टैक्स लग रहा था। जीएसटी के बाद सर्विस टैक्स का अस्तित्व समाप्त हो गया। जीएसटी से पहले मप्र में रेस्टोरेंट और बार में शराब पर 5 फीसदी वैट लगता था। सरकार ने इसे यथावत रखा है। इसके ठीक विपरीत होटल में खाने पर टैक्स 11 फीसदी था जो बढ़कर 18 फीसदी हो गया है। स्टार रेटेड होटल में तो अब 28 फीसदी जीएसटी है। यहां भी पहले 11 फीसदी ही टैक्स था।

ऐसे समझिए सर्विस टैक्स हटने और जीएसटी का असर
4 लोग बार में पीते हैं तो 240 रुपए कम देने होंगे। बार में 30 जून तक व्हिस्की का 60 एमएल का जो पैग 5% वैट और 6 % सर्विस टैक्स के साथ 350 रुपए का पड़ता था वह 6% सर्विस टैक्स हटने के बाद 330 रुपए का हो गया है। यानी 20 रुपए कम। ऐसे में यदि चार लोग 3-3 पैग पीते हैं तो उन्हें 240 रुपए कम देने होंगे।

4 सदस्यों का परिवार स्टार होटल में खाते हैं तो 716 रुपए का बोझ
किसी स्टार रेटेड होटल के बुफे में खाने की जो प्लेट 30 जून तक 11 फीसदी टैक्स के साथ 1115 रुपए की थी, 28 फीसदी टैक्स होने पर वह 1350 रुपए की पड़ेगी। ऐसे में 4 लोगों के परिवार का जो बिल जून तक 4684 रुपए पड़ता था वह 5400 रुपए यानी 716 रुपए ज्यादा बनेगा। 

दुकान से खरीदी शराब पर कोई असर नहीं
शराब पर टैक्स नहीं घटा। रेस्त्रां और बार में पीने पर पहले 6 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था। यह एक जुलाई से नहीं लग रहा। इसलिए यह पहले से सस्ती पड़ रही है। हां, खाना सीधे 7 फीसदी महंगा हो गया है। इस पर लगने वाला टैक्स बढ़ गया है। स्टार रेटेड होटल में टैक्स सीधे 17 फीसदी बढ़ा है।

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