अध्यापकों से अंतरिम राहत की वसूली नहीं होगी

भोपाल। प्रदेश के 2 लाख 84 हजार अध्यापकों से अब छठवें वेतनमान के ऐवज में दी गई अंतरिम राहत राशि नहीं वसूली जाएगी। ये राशि वर्ष 2013 से 2015 के बीच तीन किस्तों में दी गई थी। इससे सरकार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जबकि अध्यापकों को 48 हजार से एक लाख 40 हजार रुपए तक का फायदा हो जाएगा। इन तीन सालों में अध्यापक इतनी राशि ले चुके हैं।

अध्यापकों को एक जनवरी 2016 से छठवां वेतनमान दिया गया है। सरकार ने मई व अक्टूबर 2016 में गणना पत्रक जारी किए थे। दोनों में अंतरिम राहत राशि वसूलने की शर्त जोड़ी गई थी। जिससे अध्यापक नाराज थे। इसलिए सरकार ने इस बार गणना पत्रक से ये शर्त हटा दी है। यानी अब ये राशि नहीं मांगी जाएगी।

समझौते के तहत मिली थी यह राशि 
वर्ष 2013 में अध्यापकों ने छठवें वेतनमान को लेकर आंदोलन किया था। तब सरकार से समझौता हुआ था। जिसके तहत छठवें वेतनमान के ऐवज में सरकार ने अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया था। यह राशि सितंबर 2013 से अगस्त 2017 तक चार किस्तों में देनी थी। जबकि सितंबर 2017 से छठवें वेतनमान का लाभ देना था। अध्यापकों ने इस समझौते को तोड़ते हुए सितंबर 2015 में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और सरकार को मजबूरी में एक जनवरी 2016 से छठवां वेतनमान देना पड़ा।

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