ACID ATTACK में महिलाओं को मुआवजा तो पुरुषों को क्यों नहीं: हाईकोर्ट

चंडीगढ़। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसिड अटैक के मामले में बड़ा सवाल किया है। उसने पूछा है कि एसिड अटैक मामलों में जब पीडित्रत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है तो पुरुषों को क्यों नहीं। कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि अपनी नीतियों में संशोधन कर महिलाओं के साथ-साथ पीड़ित पुरुषों को भी इसके दायरे में लाएं। हाई कोर्ट ने यह आदेश दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को दिए हैं। 

इस संबंध में हाई कोर्ट के एक वकील ने याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हरियाणा और पंजाब ने ऐसिड पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर नीति बना ली है। हाई कोर्ट ने नीति को देखा और हैरानी जाहिर की कि आखिर इसमें ऐसिड अटैक से पीड़ित पुरुषों को क्यों शामिल नहीं किया गया। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसिड अटैक किसी के लिए भी खतरनाक होता है और चाहे वह पीडित महिला महिला हो या पुरुष, सबके सामने जीवन को लेकर बहुत मुश्किलें आती हैं। 

हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई पर इस बाबत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। इस तरह हाई कोर्ट के इस रुख के बाद ऐसिड अटैक पीड़ितों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब अगली सुनवाई पर हरियाणा व पंजाब को अपने-अपने जवाब दाखिल करने होंगे। यदि नीति में पुरुष भी शामिल किए जाते हैं तो उन्हें मंथली आर्थिक सहायता के साथ ही मुआवजा और फेयर प्राइज शॉप की अलॉटमेंट में प्राथमिकता मिलनी शुरु हो जाएगी।

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