भड़काऊ बयान वाली महिला विधायक को सिंधिया ने बचाया

भोपाल। किसान आंदोलन के दौरान भड़काऊ बयान देने वाली कांग्रेस की महिला विधायक शकुंतला खटीक को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जेल जाने से बचा लिया है। हाईकोर्ट से जमानत निरस्त हो जाने के बाद तय माना जा रहा था कि महिला विधायक की गिरफ्तारी हो जाएगी। इधर महिला विधायक फरार चल रहीं थीं और राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की तारीख पास आ गई थी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शकुंतला की मदद की और सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल, विवेक तनखा तथा पूर्व महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ प्रवीण श्रीवास्तव को शकुंतला मामले में पैरवी के लिए मना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने खटीक को जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

शकुंतला की करैरा सहित ग्वालियर हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका के क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री व वकील कपिल सिब्बल, विवेक तनखा तथा पूर्व महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ प्रवीण श्रीवास्तव ने उनकी पैरवी की और विधायक का पक्ष रखकर जमानत चाही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का आदेश दे दिया।

क्यों दर्ज हुई FIR
मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के दौरान करैरा में 10 जून को पुतला दहन के दौरान भीड़ को करैरा थाने में आग लगाने के लिए उकसाने तथा करैरा टीआई संजीव तिवारी से अभद्रता करने को लेकर करैरा थाना पुलिस ने टीआई शकुंतला खटीक व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष वीनस गोयल पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। उसी के बाद से दोनों फरार चल रहे थे।

SP ने विधानसभा भेजी रिपोर्ट
विधायक की फरारी के बाद गिरफ्तारी के प्रयासों के चलते करैरा पुलिस ने न्यायालय से दोनों का गिरफ्तारी वारंट चाहा था जिस पर वारंट जारी हुए। अब इस मामले में गुरुवार को एसपी सुनील पांडे ने वारंट सहित विधायक से संबंधित जानकारी मध्यप्रदेश विधानसभा को भेज दी है। राष्ट्रपति चुनाव के चलते पुलिस किसी तरह की कोई चूक इस मामले में नहीं छोड़ना चाहती।

सिंधिया से की दिल्ली में मुलाकात
विधायक शकुंतला ने जमानत मिलते ही दिल्ली स्थित सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निवास पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान सांसद सिंधिया खासे प्रसन्नचित्‍त नजर आए और उन्होंने लंबे समय बाद शकुंतला को राहत मिलने पर संतोष जाहिर किया।

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