महेश दुबे/भोपाल। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में सरकार द्वारा कार्यालय ड्यूटी पर पुलिस वाहनों को बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती के प्रयोग करने हेतु अनुज्ञात किया गया है। राज्य शासन के परिवहन विभाग द्वारा इस बाबत आदेश जारी कर दिये गये हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए देश भर में सभी प्रकार की लालबत्तियों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया था। इस कारण पुलिस के वाहनों पर भी बत्तियां नहीं थीं। असर ये हुआ कि कई अवसर पर पुलिस वो प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई जो लालबत्ती के कारण हुआ करती थी।
अब 'डायल-100'' योजना में कार्यरत वाहन, पुलिस कंट्रोल-रूम में कार्यरत कानून-व्यवस्था ड्यूटी संबंधी वाहन, पुलिस थाने में कानून-व्यवस्था में कर्त्तव्य निष्पादन वाले वाहन, जिलों में कार्यरत नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिलों के पुलिस अधीक्षक, रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक और जोनल पुलिस महानिरीक्षक के वाहनों पर बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग होगा। इन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में सुरक्षा-मुद्रित वाटर मार्क पेपर पर जारी स्टिकर को विन्डस्क्रीन पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
भीड़ में दहशत समेत कई काम आती है पुलिस की लाल बत्ती
भारत में पुलिस लालबत्ती का उपयोग ट्रेफिक नियम तोड़ने या वीआईपी गिरी दिखाने के लिए नहीं बल्कि एक हथियार के तौर पर करती थी। गश्त के समय लालबत्ती और सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी में यदि अकेला ड्रायवर भी हो, तब भी बदमाशों का गिरोह छुपा जाया करता था। रात के अंधेरे में उग्र हो रही भीड़ को तितर बितर करने के लिए लालबत्ती और सायरन से ज्यादा प्रभावी कोई हथियार है ही नहीं।