नरोत्तम मिश्रा: 2 सप्ताह के भीतर आएगा फेसला, सुप्रीम कोर्ट का स्टे

नई दिल्ली। पेडन्यूज मामले में दोषी पाए जाने के बाद अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के संसदीय कार्य एवं जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आज सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया है। सुप्रीम कोर्अ ने चुनाव आयोग के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उन्हे अयोग्य घोषित कर दिया गया है परंतु यह राहत मात्र 2 सप्ताह तक के लिए ही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देशित किया है कि वो 2 सप्ताह के भीतर मिश्रा की याचिका का निपटारा करें। 

निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के मामले में अयोग्य ठहराया था। जिसके खिलाफ नरोत्तम ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की थी। बाद में ग्वालियर बेंच से मामला जबलपुर बेंच ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन जबलपुर बेंच में शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो नरोत्तम मिश्रा सुप्रीम कोर्ट चले गए। भारती ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि उन्हे जबलपुर बेंच पर भरोसा नहीं है। मामले की सुनवाई मप्र से बाहर करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। नरोत्तम ने मांग की थी कि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए आयोग के फैसले पर स्टे दिया जाए परंतु हाईकोर्ट ने मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी। 

14 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ नरोत्तम ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी लेकिन डिवीजन बेंच ने भी 16 जुलाई को नरोत्तम मिश्रा की अपील खारिज कर दी थी। जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अनुमति नहीं दी थी।

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