REGISTRATION FOR AMARNATH YATRA 2017 IN HINDI

नई दिल्ली। श्री अमरनाथ यात्रा 2017 के तीर्थयात्रियों के पंजीकरण की प्रक्रिया 01 मार्च 2017 से सभी बैंक शाखाओं  में शुरू हो चुकी है। श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड के अध्यक्ष व जम्मू-कश्‍मीर के राज्यपाल ने बैंक के माध्यम से यात्रियों के पंजीकरण के लिए निम्न प्रक्रिया जारी की है:-
1. पंजीकरण और यात्रा परमिट पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर जारी की जाएगी।
2. एक यात्रा परमिट सिर्फ एक यात्री के पंजीकरण के लिए मान्य होगा।
3. यात्रियों के पंजीकरण के लिए प्रत्येक पंजीकरण शाखा को एक निश्चित प्रतिदिन /प्रति रूट कोटा आवंटित किया गया है। पंजीकरण कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों की संख्या आवंटित प्रतिदिन / प्रति रूट की संख्या से अधिक न हो।

4. यात्रा के लिए 13 वर्ष से कम या 75 वर्ष से ज्यादा आयु तथा 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
5. प्रत्येक यात्री को यात्रा का परमिट प्राप्त करने के लिए एक आवेदन-पत्र और एक अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (सी.एच.सी.) जमा करना होगा। आवेदन पत्र और सी.एच.सी. का प्रारूप तथा अधिकृत डॉक्‍टरों /चिकित्सा संस्थानों की सूची एस.ए.एस.बी. की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com. पर उपलब्ध है।
6. पंजीकरण शाखा के द्वारा यात्रियों को आवेदन-पत्र और सी.एच.सी. निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

7. यात्रा परमिट के आवेदन के लिए, आवेदक-यात्री को निम्न दस्तावेज पंजीकरण अधिकारी को जमा करने होंगें:-
क) भरे गए निर्धारित आवेदन-पत्र तथा
ख) अधिकृत डॉक्‍टर / चिकित्सा संस्था द्वारा 10 फरवरी, 2017 या इसके बाद जारी निर्धारित अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र
ग) चार पासपोर्ट आकार के फोटो (तीन यात्रा परमिट के लिए तथा एक आवेदन पत्र के लिए)

8. पंजीकरण अधिकारी निम्न की जाँच करेगा:
क) क्या यात्री के द्वारा आवेदन-पत्र सही-सही भरा गया है और हस्ताक्षरित किया गया है ?
ख) क्या सी.एच.सी. अधिकृत डॉक्‍टर /चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी किया गया है ?
ग) क्या सी.एच.सी. 10 फरवरी, 2017 को या इसके बाद जारी किया गया है ?

9. यात्री द्वारा की जाने वाली यात्रा का दिन विशेष (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार) यात्रा परमिट पर मुद्रित किया जाएगा। यात्रा परमिट पर मुद्रित किए गए दिन को यात्री बलटल और चंदनवाड़ी (पहलगाम) स्थित एक्सेस कंट्रोल गेट को पार करने की आज्ञा दी जाएगी।

10. बैंक शाखा यह सुनिश्चत करेगी कि जिस दिन एक्सेस कंट्रोल गेट को पार करने के लिए यात्रा परमिट जारी किया गया है वह दिन और यात्रा परमिट पर मुद्रित दिन (सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार) एक समान है।

11. यात्री परमिट प्रपत्र में यात्रा का वर्ष और दिन मुद्रित नहीं किया गया है इसलिए जारी करने वाली बैंक शाखा के लिए यह अनिवार्य है कि वह यात्रा का वर्ष और दिन की मुहर लगाए या लिखकर अंकित करे और इस प्रकार लिखे गए या मुहर लगाए गए यात्रा के दिन और वर्ष के ऊपर एक पारदर्शी टेप चिपकाएँ। (पारदर्शी टेप का चिपकाया जाना महत्वपूर्ण है ताकि यात्रा के दिन और तारीख में कोई गड़बड़ी न की जा सके)। हालांकि यात्रा की तिथि, वर्ष और बैंक शाखा की मुहर यात्रा परमिट जारी करने के समय ही लगाई जाएगी। किसी भी स्थिति में यात्रा परमिट पर अग्रिम मुहर नहीं लगाई जाएगी। इस तथ्य को विशेषकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

12. यदि आवेदन-प्रपत्र और सी.एच.सी सही है तो पंजीकरण अधिकारी आवेदक को प्रत्येक यात्रा परमिट के लिए रूपये 50 के भुगतान पर (इस राशि में 35 रूपये एस.ए.एस.बी. के खाते में चले जाएंगे और शेष राशि बैंक के पास रहेगी) तथा पैरा 13 से 16 में वर्णित निर्देशों का पालन करने पर एक यात्रा परमिट जारी करेगा।

13. पंजीकरण अधिकारी आवेदन-पत्र और सी.एच.सी. में वर्णित विवरण के आधार पर नियत स्थान पर यात्रा परमिट प्रपत्र में पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएगा। यात्रा की तिथि भी सही-सही अंकित की जाएगी।

14. पंजीकरण अधिकारी यात्रा परमिट पर इस प्रकार से हस्ताक्षर करेगा और बैंक शाखा की सील लगाएगा कि सील का एक हिस्सा आवेदक की फोटो पर तथा शेष हिस्सा परमिट पर अंकित हो जाए। हालांकि यात्रा की तिथि, वर्ष और बैंक शाखा की मुहर यात्रा परमिट जारी करने के समय ही लगाई जाएगी। किसी भी स्थिति में यात्रा परमिट पर अग्रिम मुहर नहीं लगाई जाएगी। इस तथ्य को विशेषकर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक-यात्री को यात्रा परमिट जारी करने से पहले पंजीकरण अधिकारी निम्न विवरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।
क) यात्रा परमिट जारी करने की तारीख
ख) यात्रा परमिट का क्रमांक
ग) आवेदक यात्री का नाम, पता और टेलीफोन/मोबाइल नं.
घ) आपातकालीन स्थिति में सूचना देने के लिए आवेदक यात्री द्वारा नामित व्यक्ति
ड) तीर्थ यात्रा का मार्ग
च) बलटल /पहलगाम से यात्रा प्रारंभ करने की तारीख
16. पंजीकरण अधिकारी बलटल मार्ग के लिए BALTAL तथा पहलगाम मार्ग के लिए PHALGAM अंकित करते हुए यात्रा परमिट जारी करेगा।

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