GST का विरोध करने वाले व्यापारियों पर रासुका नहीं लगेगी: गृहविभाग

भोपाल। जीएसटी कानून का विरोध करने वाले व्यापारियों पर रासुका लगाने के मामले में सरकार ने सफाई दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि गृह विभाग ने व्यापारियों पर रासुका लगाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बता दें कि पिछले दिनों जारी हुए नोटिफिकेशन की भाषा के कारण यह भ्रम पैदा हो गया था कि सरकार उसके खिलाफ होने वाले आंदोलनों को रोकने लिए कलेक्टरों को रासुका की शक्ति प्रदान कर रही है। जीएसटी के कारण व्यापारी नाराज हैं और जिस समय कलेक्टरों को अधिकार दिए गए, व्यापारी हड़ताल का मन बना रहे थे। 

अपर मुख्य सचिव केके सिंह ने कहा हर तीन महीने में कलेक्टर्स को रासुका लगाने की शक्तियां दी जाती हैं। एक जुलाई से 30 सितंबर 2017 तक कलेक्टर को यह अधिकार दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया हर तीन महीने में अपनाई जाती है। सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन उसी प्रक्रिया का हिस्सा था।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है कि रासुका का उपयोग व्यापारियों और किसानों के विरुद्ध किया जाएगा। सिंह ने कहा कि जिलों की स्थानीय सीमाओं के भीतर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाले और लोक व्यवस्था व राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लोगों के लिए रासुका का उपयोग किया जाता है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !