प्राईवेट स्कूल मान्यता घोटाला: DEO सस्पेंड

भोपाल। हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों की मान्यता में गड़बड़ी करने पर बालाघाट के जिला शिक्षा अधिकारी एसडी लाल को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक (लोक शिक्षण) जबलपुर कार्यालय रहेगा। डीईओ लाल पर मान्यता प्रकरणों में मापदंडों का पालन नहीं करने का आरोप है। 

उन्होंने स्कूल संचालकों से शपथ-पत्र लेकर मान्यता जारी करने की अनुशंसा कर दी है। मामले की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद आयुक्त लोक शिक्षण नीरज दुबे ने डीईओ लाल को निलंबित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। बुधवार को शासन ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए।

मप्र शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरके डेकाटे द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस मामले में डीईओ एसपी लाल को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद आयुक्त लोक शिक्षण नीरज दुबे ने डीईओ लाल को निलंबित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। बुधवार को शासन ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए।

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