पटवारी भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2015 मामले में अधीनस्थ सेवा चयन मण्डल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. बुधवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश आरसी झाला ने देवेन्द्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह रोक लगाई. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने बताया कि भर्ती परीक्षा के परिणाम के साथ आंसरशीट भी जारी की गई, जिससे पता लगा कि भर्ती परीक्षा में मण्डल ने कई सवालों को डिलीट कर दिया.

वहीं कई सवालों के जवाब सही होते हुए भी उन्हें गलत माना, जिसे हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने हमारी बात को सुना और प्रथम दृष्टया हमारी बात को सही मानते हुए नियुक्तियों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन मण्डल और राजस्व विभाग के सचिव को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. आपको यहां बताते चले कि चयन बोर्ड ने नवम्बर 2015 में 3 हजार 979 पदों पर यह भर्ती निकाली थी.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !