इलाहाबाद। इद्दे मिलाद-बारावफात की छुट्टी रद करने के योगी सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से छुट्टी की अधिसूचना तलब की है। प्रदेश सरकार ने गत 25 अप्रैल को अधिसूचना जारी है। मुख्य न्यायाधीश डीवी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने बरेली के बशीर बेग की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
याची का कहना है कि प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों को रद्द करने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार सार्वजनिक छुट्टी पर क्राम्य विलेश अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत छुट्टी घोषित करती है। बारावफात आगामी 2 दिसंबर को है। केंद्र सरकार ने अवकाश घोषित कर रखा है। राज्य सरकार को केंद्र द्वारा घोषित छुट्टी को रद करने का अधिकार नहीं है।
स्कूलों में सैटरडे हो गया है अब नो बैग डे
लखनऊ। राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को शनिवार को स्कूल बैग ले जाने से निजात दिलाने का अभूतपूर्व फैसला किया है। इनमें अब शनिवार को ‘नो बैग डे’ होगा। उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियाणा के अपर मुख्य सचिव शिक्षा डॉ. पीके दास व शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय किया गया।
विचार विमर्श हुआ कि सभी प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शनिवार के दिन केवल पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप (ज्वायफुल एक्टिविटी) ही होंगे तथा इस दिन कोई भी छात्र स्कूल बैग नहीं लाएगा। इससे छात्रों व अध्यापकों के बीच मधुर संबंध बनेंगे। विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास भी हो सकेगा। लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने के मकसद से बैठक में तय हुआ कि राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं को भी पढ़ने का मौका दिया जाए।
राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालयों में सह-शिक्षा लागू होगी। यदि कोई बालिका इन विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहे तो वह प्रवेश ले सकती है। राजकीय बालिका विद्यालयों की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।