हम न्यायालय से सहमत नहीं, मंत्री से इस्तीफा क्यों लें: नंदकुमार सिंह चौहान

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री नंदकुमारसिंह चौहान ने कहा कि भिण्ड की विशेष अदालत द्वारा गोहद के विधायक एवं प्रदेश के नर्मदा घाटी एवं सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री लालसिंह आर्य के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के मामले में श्री आर्य को इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। न ही वे इस्तीफा देंगे। श्री चौहान ने कहा कि माखन जाटव की हत्या के जिस मामले को लेकर माननीय न्यायालय में धारा 319 के तहत श्री लालसिंह आर्य को अभियुक्त बनाने की अपील की गयी थी उसमें माननीय न्यायालय ने श्री लालसिंह आर्य को बिना समन जारी किए ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। जब यह बात श्री आर्य की ओर से संज्ञान में लायी गयी तो न्यायालय ने इस गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी।

श्री चौहान ने कहा कि हमें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और हमारा पूर्ण विश्वास है कि श्री लालसिंह आर्य का किसी हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम उच्च न्यायालय में जायेंगे क्योंकि पुलिस की जांच में श्री लालसिंह आर्य को क्लीनचिट दी जा चुकी है। 

इतना ही नहीं कांग्रेस ने जब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की तो मुख्यमंत्री जी ने उसे तुरंत स्वीकार कर मामला सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने भी श्री आर्य को क्लीनचिट दी है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का पूरा सम्मान करती है लेकिन आज जो कार्यवाही हुई है उससे हम सहमत नहीं है। हमें विश्वास है कि न्याय प्रक्रिया के दौरान श्री आर्य पर लगाए गए आरोप धराशायी होंगे और सत्य की विजय होगी। 

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