ATM या BANK ट्रांजेक्शन: हर 100 रुपए पर लगेगा 3 रुपए टैक्स

नई दिल्ली। 1 जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी कानून से बैंक में जाकर के ट्रांजेक्शन करना काफी महंगा हो जाएगा। सरकार ने बैंक में होने वाले प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर सर्विस टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर के 18 फीसदी कर दिया है। यह टैक्स सभी तरह की बैंकों में हर तरह के खाते पर लागू होगा। ज्यादातर बैंकों में अब फ्री ट्रांजेक्शन करने की सीमा तय कर दी गई है। प्राइवेट बैंकों जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने वैसे ही बैंक में होने वाले फ्री ट्रांजेक्शन को सीमित कर दिया था।

अब भारत के सबसे बड़े बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी 1 जून से बैंकिंग ट्रांजेक्शन को सीमित कर दिया है। एसबीआई के ग्राहक बैंक और एटीएम मिलाकर के चार ट्रांजेक्शन हर महीने कर सकते हैं। एसबीआई के बाद बाकी सरकारी बैंक भी ग्राहकों के लिए ट्रांजेक्शन सीमित कर सकते हैं। 

बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट के मुताबिक, 1 जुलाई से फ्री टांजेक्शन के बाद होने वाले प्रत्येक ट्रांजेक्शन करने के लिए हर 100 रुपये पर 3 रुपये अतिरिक्त टैक्स देना होगा। इसके साथ ही इन्श्योरेंस पॉलिसी खरीदना या फिर उनको रिन्यु कराना भी काफी महंगा हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति लाइफ, हेल्थ या फिर जनरल इन्श्योरेंस पॉलिसी  खरीदता है, तो उसकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। 

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