मप्र में अनुकंपा नियुक्ति के नियम बदले, सीएम ने किए अप्रूव

भोपाल। मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने पिछले दिनों नए बदलावों को अप्रूव कर दिया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सूत्रानुसार विभाग नियमों में चार बदलाव करने जा रहा है। इससे 10 हजार से ज्यादा मामलों के निराकरण का रास्ता खुल जाएगा। इसके तहत उन प्रकरणों की फाइल भी फिर से खुल जाएगी, जिनमें सात साल की अवधि में आवेदन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पाई थी।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव के लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा था। मुख्यमंत्री ने इसे कैबिनेट में रखने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नियमों में संशोधन होने से हजारों प्रकरणों का निराकरण आसानी से हो सकेगा।

बताया जा रहा है कि गृह विभाग में शारीरिक दक्षता के नियम की वजह से अनुकंपा नियुक्ति के जो प्रकरण अटके हुए थे, वे अब जिलों को स्थानांतरित हो जाएंगे। नियमित पद नहीं होने पर इंतजार करने की जगह अब संविदा नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरह पद नहीं होने से जिन मामलों में सात साल के भीतर आवेदन करने पर भी नौकरी नहीं मिल पाई थी, वे प्रकरण भी खोले जाएंगे। यह सुविधा सिर्फ एक बार मिलेगी। इसमें जिला अधिकारियों को एक समयसीमा में मामलों का निपटारा करना होगा। पुरुष आवेदकों को महिलाओं की तरह उम्र की सीमा से छूट रहेगी। अभी पुरुष आवेदक सिर्फ 45 साल तक ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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