जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश नाफरमानी पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर रीवा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। इसकी तामीली के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की गई है। मामला रीवा स्थित करहिया तालाब को निजी कब्जाधारियों से मुक्त न कराए जाने के रवैये को चुनौती से संबंधित है।
न्यायमूर्ति एसके सेठ की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता रीवा निवासी मोहम्मद शहीद अंसारी की ओर से अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी व सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अतिक्रमणों के खिलाफ याचिका पर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
इनके तहत कलेक्टर को विधिवत जांच करवाकर कार्रवाई सुनिश्चित करनी थी, लेकिन इस मामले में कलेक्टर रीवा का रवैये शासन विरोधी नजर आ रहा है। इसीलिए अवमानना याचिका दायर की गई। अवमानना नोटिस जारी होने के बावजूद जवाब नदारद होने के कारण जमानती वारंट आवश्यक है।