भोपाल। मप्र शासन के कर्मचारियों को जुलाई से लेकर नवम्बर 2016 का महंगाई भत्ता अप्रैल 2017 में प्राप्त होगा। यह आदेश मप्र शासन के सभी नियमित कर्मचारियों के अलावा सभी निकायों में कार्यरत अध्यापकों एवं पंचायत सचिवों के लिए भी लागू होगा। इस तरह का आदेश आज वित्त विभाग वल्लभ भवन भोपाल की ओर से जारी किया गया।
अनिरुद्ध मुकर्जी सचिव वित्त विभाग मप्र शासन के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि जुलाई 2016 से नवम्बर 2016 तक का जो महंगाई भत्ता अवशेष रह गया था। एवं कहा गया था कि इसका भुगतान 2017-18 में किया जाएगा। तय किया गया है कि यह भुगतान अप्रैल 2017 में कर दिया जाएगा।
इस आदेश के क्रमांक 3 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह आदेश पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को विषयांकित देय राशि के लिए भी लागू होगा। यह आदेश मप्र के सभी कमिश्नर, कलेक्टर एवं विभागाध्यक्ष के नाम जारी किया गया है। आदेश क्रमांक एफ 4-1/2016/नियम/चार दिनांक 10 अप्रैल 2017 है।