गंजपन दूर नहीं हुआ तो दवा बेचने वाले दुकानदार पर जुर्माना | CONSUMER FORUM

भोपाल। अपनी सेवाओं से कन्नी काटना एक किराना फर्म को भारी पड़ गया। दरअसल, उपभोक्ता ने टीवी में विज्ञापन को देखकर सिर में बाल उगाने वाला प्रोडक्ट खरीदा। जब सिर में बाल नहीं आए तो कंपनी में शिकायत की। जांच में बाद पता चला प्रोडक्ट नकली था। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम ने इसे बिक्री फर्म की सेवा में कमी मानते हुए 12 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।

कस्तूरबा नगर निवासी रूपेंद्र अहिरवार ने 15 जुलाई 2013 को एमपीनगर जोन-2 स्थित काबुलीवाला मेन ब्रांच से लिवोन हेयर गेन टॉनिक 650 रुपए में खरीदा था। 90 दिन तक उपयोग करने के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिले और सिर में एक भी नया बाल नहीं आया।

उन्होंने 11 मार्च 2014 को जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली और मैरिको लिमिटेड जलगांव व पारस फॉर्मास्युटिकल्स गुडगांव के साथ काबुलीवाला भोपाल के विरुद्ध परिवाद पेश किया। सुनवाई के दौरान पता चला कि संबंधित उत्पाद नकली है। इसके बाद फोरम ने काबुलीवाला भोपाल के विरुद्ध नकली सामान बेचने को सेवा में कमी मानते हुए हर्जाना देने के आदेश दिए।

प्रोडक्ट नकली निकलने पर उपभोक्ता फोरम का फैसला
650 रुपए में खरीदा था हेयरगेन टॉनिक
90 दिन बाद भी सिर में नहीं आए बाल
मार्च 2014 में उपभोक्ता फोरम में की
शिकायत 12000 रुपए हर्जाना देने का हुआ आदेश

तीन साल चला मामला
जिला उपभोक्ता फोरम ने करीब तीन साल तक मामले की सुनवाई की और इसे दुकान द्वारा सेवा में की गई कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में आदेश दिया। इस मामले को फोरम के अध्यक्ष आलोक अवस्थी,सदस्य सुनील श्रीवास्तव और डॉ. मोनिका मलिक ने क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार रुपए और परिवाद व्यय के लिए 2000 रुपए देने का आदेश दिया।

यहां करें शिकायत
यदि कंपनी के उत्पाद या सेवा संबंधी कोई शिकायत है तो उपभोक्ता फोरम के वेबसाइट www.fcamin.nic.inपर और टोल फ्री नंबर 1600-11- 4000 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !