सिवनी। जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी व लुभावने दावों और वादों में फंसाकर ग्राहकों से ठगी करने के अहम मामलों में फैसला देकर पीड़ितों को न्याय दिलाया है। उपभोक्ता फोरम ने फीस लेने के बावजूद कोर्ट में केस दायर नहीं करने वाले वकील पर परिवादी को हर्जाना और क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए है। जबकि वैद्य कॉलोनी का झांसा देकर गैरकानूनी तरीके से ग्राहकों को प्लाट बेचने के दो मामलों में फोरम ने संबंधित कालोनाईजर को हर्जाना चुकाने और प्लाट की रकम लौटाने का फैसला सुनाया है।
दो अन्य मामलों में उपभोक्ता फोरम ने दुकानकार और बीमा कंपनी से हर्जाना वसूलने के निर्देश दिए हैं। फोरम ने बीते दिनों लगभग आधा दर्जन मामलों में फैसले सुनाए। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम अध्यक्ष कीर्ति कुमार वर्मा और सदस्य उषा शर्मा ने संयुक्त रुप से सभी मामलों में सुनवाई के बाद उपभोक्ता हित में फैसले दिए हैं।
चुकाने होंगे सात हजार
शहर के तिलक वार्ड स्टेशन रोड निवासी मनोज दुदानी ने जबलपुर गोरखपुर स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी वकील शिवराज सिंह को उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर करने समस्त दस्तावेज और फीस की राशि 2 हजार रुपए दी थी। वकील ने परिवादी मनोज का केस कोर्ट में नहीं लगाया। इसके चलते उपभोक्ता को आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। 8 जनवरी 2016 को मनोज ने उपभोक्ता फोरम में वकील के खिलाफ परिवाद दायर कर क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की थी। फोरम ने प्रकरण में सुनवाई के बाद दिए फैसले में वकील शिवराज सिंह को बतौर फीस लिए गए 2 हजार रुपए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत एक माह के भीतर लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही फोरम ने वकील पर सेवा में कमी पर 3 हजार रुपए और वाद शुल्क 2 हजार चुकाने के आदेश दिए हैं।