इंदौर। महिला दोस्त से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दो आरोपियों को सेशन कोर्ट ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों ने शव अपने निर्माणाधीन मकान में छिपा दिया था।
12 जून 2012 को ओल्ड राजमोहल्ला, इंदौर निवासी मुश्ताक अली ने पुलिस को सूचना दी थी कि नूरानी नगर स्थित उनके निर्माणाधीन मकान में अज्ञात लड़की का शव पड़ा है। जांच में खुलासा हुआ कि मृतका का नाम सरिता (20) है। वह ग्राम हटा जिला दमोह की रहने वाली थी और नौकरी के सिलसिले में इंदौर में रहती थी। पुलिस ने मुश्ताक के बेटे गब्बू उर्फ वाजिद (27) से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उसने अपने साथी जावेद पिता हबीबुल्ला (27) के साथ मिलकर वारदात की है। उन्होंने ही दुपट्टे से गला घोंटकर सरिता की हत्या की है। वह उनकी दोस्त थी।
पुलिस ने जावेद के पास से मृतका का मोबाइल और सिम जब्त की। गब्बू ने यह भी बताया कि मृतका इंदौर में जहां रहती थी, वहां ताला लगाकर उसने चाबी कहीं फेंक दी है। पुलिस ने आरोपियों से मृतका की स्कूटी भी जब्त की थी। परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने वाजिद और जावेद के खिलाफ केस दर्ज किया। अभियोजन की ओर से एजीपी विशाल श्रीवास्तव ने पैरवी की। सेशन जज एके पालीवाल ने उक्त सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।