VYAPAM SCAM: व्हिसल ब्लोअर ने गवाही से इंकार किया

ग्वालियर। व्यापमं घोटाले के खिलाफ चल रहे मामलों में एक नया मोड़ आया है। व्यापमं के व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी ने विशेष कोर्ट में कहा है कि मैं गवाही नहीं दे पाउंगा, मुझे व्यापमं से जुड़़े सभी मामलों में गवाही से मुक्त किया जाए। आशीष ने बताया कि उसे आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जा रहीं हैं लेकिन आशीष ने इन धमकियों के संदर्भ में कोई शिकायत या एफआईआर पंजीबद्ध नहीं कराई है। विशेष न्यायालय को पूरा 1 साल इंतजार कराने के बाद आशीष न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था। 

उधर विशेष न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा की कोर्ट ने आदेश दिया कि आशीष की गवाही को शासन 6 फरवरी तक सुनिश्चित कराए। अन्यथा साक्षी के संबंध में उनका अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। कोर्ट पूर्व में भी उन्हें गवाही के लिए कई अवसर दे चुका है। ऐसे में अागामी दिनांक के लिए गवाह को कोर्ट अभी से पाबंद करता है।

व्यापमं फर्जीवाड़ा के प्रमुख आरोपी डॉ. दीपक यादव के भाई डॉ. राहुल यादव के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। शासन के अधिवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने तर्क रखा कि आशीष सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर छोड़ देता है, वहीं गवाही के लिए सम्मन भी नहीं लेता। इसलिए कोर्ट अगली सुनवाई 6 फरवरी की गवाही के लिए अभी से पाबंद कर दे।

12 जनवरी 2016 के बाद अब उपस्थित हुआ आशीष
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आशीष चतुर्वेदी 12 जनवरी 2016 को कोर्ट में उपस्थित हुआ था। उसके बाद अब उपस्थित हुआ है। उसने पूर्व में भी पुलिस सुरक्षा की बात कही थी। गवाही के लिए कोर्ट कई बार अवसर दे चुकी है। इससे कोर्ट की कार्रवाई भी लंबित हो रही है। इसलिए शासन अगली सुनवाई तक गवाही सुनिश्चित कराए। अन्यथा साक्षी के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !