SUPREME COURT GUIDELINES FOR SCHOOL BUS IN HINDI


सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को बसों के बार में स्पष्ट दिशानिर्देश दिया हुआ है।


1- बसों के आगे-पीछे स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
2- स्कूली बसों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था करें।
3- प्रत्येक बसों में आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए। लगाएं।
4- अगर किसी एजेंसी से बस अनुबंध पर ली गई है तो उस पर 'ऑन स्कूल ड्यूटी' लिखी होनी चाहिए।
5- बसों में सीट क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
6- प्रत्येक स्कूल बस में हॉरिजेंटल ग्रिल लगे हों।
7- स्कूल बस पीले रंग का हो, जिसके बीच में नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम और फोन नंबर होना चाहिए।
8- बसों के दरवाजे को अंदर से बंद करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
9- बस में सीटे के नीचे बैग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।
10- बसों में टीचर जरुर होने चाहिए, जो बच्चों पर नजर रखें।
11- प्रत्येक बस चालक को कम से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव हो।
12- किसी भी ड्राइवर को रखने से पहले उसका सत्यापन जरूरी है। एक बस में कम से कम दो चालक होने चाहिए।
13- चालक का कोई चालान नहीं होना चाहिए और न ही उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो।

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