पढ़ी लिखी मंगेतर से सेक्स रेप नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

MUMBAI | HIGH COURT ने एक युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसके खिलाफ मंगेतर द्वारा लगाए गए RAPE के आरोपों वाले केस को ड्रॉप करने का आदेश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि आरोपी की मंगेतर ने रेप की FIR दोनों का ब्रेकअप होने के बाद लिखाई। इसी वजह से यह मामला नहीं बनता है। जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा कि इस मामले में जिस लड़की ने रेप का आरोप लगाया है, उसकी उम्र 26 वर्ष थी और वह काफी पढ़ी-लिखी भी है। ऐसे में धोखे से सेक्स के लिए सहमति बनाने का उसका आरोप निराधार है। 

मुंबई के ए​क प्रतिष्ठित कॉलेज में लेक्चरर युवती ने आरोप लगाया कि उसने शादी करने की शर्त पर सेक्स करने पर सहमति जताई लेकिन युवक बाद में अपने वादे से मुकर गया। कोर्ट ने कहा,'दोनों एक-दूसरे के साथ चार साल से रिलेशन में थे और उन्होंने शादी करने का वादा भी किया था। इस दौरान दोनों ने कई बार, कई अलग-अलग जगहों पर सेक्स किया। यह भी तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने युवती से शादी करने का भी वादा किया लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसे आधार बनाकर शादी से पहले ही सेक्स के लिए सहमति बना ली जाए।'

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा,'जिस वक्त युवती ने एफआईआर दर्ज कराई, उस वक्त उसकी उम्र 30 वर्ष थी। जबकि युवक के साथ पहली बार संबंध बनाते वक्त वह 26 साल की थी। ऐसे में उसको यह अच्छी तरह पता था कि दो लोगों के बीच सेक्स का क्या मतलब होता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उसे प​ता था कि सेक्स करने वालों के बीच आपसी मतभेद भी हो सकते हैं और उनका रिश्ता अंजाम तक पहुंचने से पहले टूट भी सकता है।'

जज ने कहा कि लड़की काफी पढ़ी-लिखी थी और इसलिए उसका यह आरोप गलत है कि उसके साथ जबरन या धोखे से संबंध बनाए ​गए। कोर्ट ने 2014 में ऐसे ही मामलों का संदर्भ देते हुए कहा कि जब दो वयस्क लोग आपस में सहमति से संबंध बनाते हैं तो उसे धोखाधड़ी नहीं कह सकते।

इस मामले में शिकायतकर्ता युवती ने कल्यान स्थित महात्मा फुले पुलिस ​स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, वह युवक से 2010 में मिली थी। इसके बाद युवक उसे होटल में ले गया और उसका रेप किया। रेप करने के बाद उसने शादी का वादा किया। इसके बाद दोनों ने कई मौकों पर सेक्स किया। युवक ने उससे कई बार पैसे भी मांगे और उसकी पिटाई भी की।

दोनों की 2013 में सगाई हुई। 2014 में शादी के बारे में पूछने पर युवक ने 5 लाख रुपए मांगे। वहीं दूसरी तरफ आरोपी के वकीलों की दलील थी कि इस मामले में दोनों ने सहमति से सेक्स किया था।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !