कटनी कालाधन कांड: संजय पाठक के खिलाफ याचिका खारिज, 50 हजार जुर्माना

जबलपुर। कटनी में हुए फर्जी खातों में कालाधन जमा कराने वाले घोटाले और एसपी गौरव तिवारी के ट्रांसफर को लेकर जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष कन्हैया तिवारी और राजेश सौरभ नायक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसपी के ट्रांसफर को सर्विस मैटर बताकर याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ताओं पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।

हाईकोर्ट ने माना की य‍ह जनहित याचिका प्रायोजित है। इसके साथ ही यह दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि एक याचिकाकर्ता कन्हैया तिवारी द्वारा निशाने पर रखे गए मंत्री संजय पाठक के परिवार से उनकी पुरानी कानूनी लड़ाई चली थी। मामले में कोर्ट ने यह भी पाया कि महज मीडिया में आई खबरों को आधार बनाकर हाईकोर्ट की शरण ली गई न कि कोई ठोस दस्तावेज संलग्न किए गए। कोर्ट ने बार काउंसिल को भी निर्देशित किया कि वो ऐसे मामलों पर नजर रखे, जो बिना किसी तथ्य और तैयारियों के कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि कटनी के हनुमानगंज निवासी राजेश सौरभ नायक और चाका निवासी कन्हैया तिवारी ने यह जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया कि हवाला कारोबारियों के दबाव में राज्य सरकार ने 9 जनवरी को एसपी गौरव तिवारी का तबादला कर दिया। एसपी को कटनी में पदस्थ हुए 6 महीने ही हुए थे। इसमें तिवारी का तबादला निरस्त करने और हवाला घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने पैरवी की।

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