जबलपुर हाईकोर्ट ने भी लगाई एम शिक्षामित्र पर रोक

जबलपुर। ग्वालियर बेंच के बाद अब जबलपुर हाईकोर्ट ने भी शिक्षा विभाग में शिक्षकों, अध्यापकों एवं संविदा शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिए गए एम शिक्षामित्र से अटेंडेंस के सिस्टम पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सिवनी जिलांतर्गत घंसौर के समनापुर में पदस्थ सहायक शिक्षक करण सिंह तेकाम सहित अन्य की याचिका पर अहम आदेश सुनाया। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेश दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि गांव दूर-दराज में स्थिति है। यहां मोबाइल का नेटवर्क तक ठीक से नहीं मिलता। ऐसे में हाजिरी एप का उपयोग परेशानी से भरा होगा। ऐसे में वेतन रोकने की चेतावनी से घबराहट फैल गई है। 

चूंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच इस तरह के एप पर पूर्व में रोक लगा चुकी है। अतः मुख्यपीठ से भी राहत अपेक्षित है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद पूर्ववत मैन्युअल हाजिरी सिस्टम लागू रखे जाने की व्यवस्था दे दी। 

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