कर्मचारी समाचार | पटवारी को जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

इंदौर। पटवारी की नियुक्ति केवल जिले के लिए होती हैं, उसे जिले से बाहर नहीं भेजा जा सकता। यह आदेश देते हुए हाई कोर्ट ने एक पटवारी का तबादला दूसरे जिले में किए जाने के सरकार के आदेश को ख़ारिज कर दिया।

पटवारी राहुल जैन का तबादला राज्य सरकार ने आगर जिले से मंदसौर कर दिया था। इस पर पटवारी जैन ने अधिवक्ता आनंद अग्रवाल के जरिये हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उल्लेख किया गया कि पटवारी की नियुक्ति के वक्त ही उसकी सेवा शर्त में उल्लेख कर दिया जाता हैं कि नियक्ति केवल जिला स्तर के लिए की गई। जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। इस पर शाशन की और से ठोस जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने पहले सरकार के आदेश पर रोक लगाई। बाद में 3 नवंबर को अंतिम सुनवाई करते हुए आदेश ही ख़ारिज कर दिया। इस आदेश से प्रदेशभर के पटवारियों को राहत मिली, क्योंकि उनके तबादले बड़ी संख्या में संभाग स्तर पर किये जा रहें हैं।

2 अगस्त को रोक लगाने के साथ नोटिस जारी कर माँगा था जवाब
गौरतलब हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने पटवारी जैन के तबादले पर 2 अगस्त को तात्कालिक रोक लगाते हुए शाशन और उज्जैन संभाग कमिश्नर से 4 हफ़्तों में जवाब मांगा था, जिसका उचित जवाब नहीं मिलने की दशा में माननीय कोर्ट ने आदेश को निरस्त किया.

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