नोटबंदी: सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई तो जेल होगी

इंदौर। नोटबंदी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक संदेश वायरल होने के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने इस सिलसिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत आपत्तिजनक संदेश भेजे जाने पर रोक लगा दी गयी है जिसका उल्लंघन करने वाले लोगों को जेल जाना पड़ सकता हैं। 

जनसंपर्क विभाग के एक अफसर ने बताया कि प्रशासन को सूचना मिली है कि असामाजिक तत्व सरकार द्वारा 500 और 1,000 रपये के नोट बंद किये जाने को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टेक्स्ट संदेशों, वीडियो और ऑडियो क्लिप वायरल कर रहे हैं जिससे सार्वजनिक शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है।

दरअसल, फेसबुक, वॉट्सएप और अन्य सोशल माध्यमों पर नोटबंदी को लेकर बाढ़ आ गई है.इस तरह की काफी सूचनाएं मिलने पर जिलाधिकारी पी. नरहरि ने इस सिलसिले में आपत्तिजनक विषयवस्तु भेजने के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा ।44 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। 

अधिकारी ने बताया कि यह आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेगा. इसके उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आमतौर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है. ऐसे मामलों में अधिकतम छह महीने तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)

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