भोपाल। कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ चल रहा मानहानि का मामला अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान होने हैं। विशेष न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत में चल रही है। मुख्यमंत्री की ओर से सरकारी वकील ने न्यायालय से निवेदन किया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका कैमरा ट्रायल कराया जाए। न्यायालय ने निवेदन खारिज कर दिया।
कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा पर दर्ज मानहानि के मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश काशीनाथ सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सरकारी वकील चाहते थे कि सीएम शिवराज सिंह को बयान से छूट दी जाए एवं सुनवाई बंद अदालत में हो लेकिन अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया। अगली तारीख 25 नवम्बर तय की गई है जिसमें सीएम शिवराज सिंह को अदालत में प्रस्तुत होकर बयान दर्ज कराने हैं।
बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत उनके परिजनों एवं रिश्तेदारों पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। शिवराज सिंह ने इसे मानहानि माना और दावा ठोक दिया। यह मामला अपनी शुरूआत से ही सुर्खियों में चल रहा है। ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)