नई दिल्ली। नोटबंदी पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का भी साथ मिला है। नोटबंदी पर रोक लगाए जाने की याचिका ठुकराते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दखल देने से इन्कार कर दिया। मालूम हो, 1000 और 500 के करेंसी नोट बंद करने के सरकार के फैसले को रद करने की मांग को लेकर कोर्ट में जनहित याचिकाएं दाखिल की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संबंध में चार याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूची में शामिल किया था। चार याचिकाओं में से दो याचिकाएं दिल्ली के वकील विवेक नारायण शर्मा और संगम लाल पांडेय दाखिल की थीं।
याचिकाओं में आरोप लगाया था कि अचानक हुए इस फैसले से अराजकता मच गई है और लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए फैसले को रद किया जाए या कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)