प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधी नए निर्देश जारी

भोपाल। चार से छः हजार वर्गफीट की जमीन में बने हाई और हायर सेकेण्डरी स्कूलों को अब मान्यता नहीं मिलेगी। 2017-18 से सिर्फ उन्हीं नई स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जिनके पास एक एकड़ जमीन होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 2017-18 के लिए मान्यता संबंधी नए नियम जारी कर दिए हैं। खास बात ये है कि मान्यता संबंधी जो अधिकार दो साल पहले संभागीय संयुक्त संचालक लोकशिक्षण (जेडी) से छिन लिए गए थे वे अधिकार जेडी को फिर से वापस कर दिए गए हैं।

15 से पोर्टल खुलने के साथ होगा साफ
आयुक्त लोकशिक्षण नीरज दुबे ने संभागीय संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों को मान्यता संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। जिसमें ये कहा गया है कि स्कूलों की मान्यता के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश 15 नवम्बर को पोर्टल खुलने के बाद दिए जाएंगे। मान्यता के लिए स्कूल वाले ऑनलाइन आवेदन 15 नवम्बर से कर सकेंगे।

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