कर्मचारी समाचार | वेतन निर्धारण के अनुमोदन हेतु अभियान चलाने की मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने आज जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी कि वित विभाग एंव पेंशन अधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी विभागों द्वारा वेतन निर्धारण करने के उपरांत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा पुस्तिका संभागीय एवं जिला पेंशन कार्यालयों को वेतन निर्धारण के अनुमोदन हेतु नही भेजी जा रही है जिससे कर्मचारियों के वेतन निर्धारण सही या गलत होने की पुष्टि नही हो पा रही है। 

सेवा निवृत्ति के समय पेंशन प्रकरण के परीक्षण के दौरान त्रुटिपूर्ण वेतन नियमन होने से अधिक भुगतान की वसूली की जाती है। भारी भरकम वसूली होने से कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की बडी राशि वसूली में चली जाती है।

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने बताया कि लगभग प्रदेश में 5000 से ज्यादा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वसूली निकाली गई है तथा समय पर वेतनमान निर्धारण का कोष एवं लेखा से अनुमोदन न होने के कारण छोटी छोटी गलतियों के चलते लगभग 25 हजार अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन का निर्धारण नही हो पा रहा है।

संभागीय पेंशन अधिकारी भोपाल ने 25 नवम्बर को पत्र जारी कर विभागों को लिखा है कि पेंशन प्रकरण के परीक्षरण के दौरान त्रटिपूर्ण वेतन नियमन होने से अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के अंतर्गत वसूल की गई राशि पेंशनर को वापस की जायें तथा वेतन अधिक्य की स्थिति क्यों निर्मित हुई यह सुनिश्चित किये जाये। समय पर वेतन निर्धारण अनुमोदन न कराये जाने एवं बिना अनुमोदन के बडे हुए वेतन का भुगतान करने के लिये विभाग जिम्मेदार है। 

विभाग अधिक भुगतान किये जाने बाबत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें एवं अधिक हुए भुगतान की वसूली की राषि जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी से वसूल कर संबंधित पेंषन को वापिस करने की कार्यवाही करें । संभागीय पेंषन अधिकारी ने यह भी लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय में अवमानना की स्थिति निर्मित न हो इस तथ्य को प्राथमिकता देते हुए यह कार्यवाही शीघ्र की  जायें । 

मध्यप्रदेष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने मांग की है कि सातवा वेतनमान प्रदेष के अधिकारियों  कर्मचारियों को शीघ्र मिलने वाला है, इसके पूर्व सभी विभागाध्यक्ष एवं संस्था प्रमुख अपने यह कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा पुस्तिका जिला एवं संभागीय पेंशन कार्यालयों को भेजकर वेतन निर्धारण का अनुमोदन विशेष अभियान चलाकर करायें। 

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