नईदिल्ली। हरियाणा सरकार ने सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त बोर्ड व निगम के कार्यालयों में एलईडी लैम्प लगाया जाना अनिवार्य कर दिया है. अक्षय ऊर्जा विभाग हरियाणा के अधिसूचना अनुसार हरियाणा राज्य में केंद्र व राज्य सरकार के सभी कार्यालयों व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संस्थानों व प्रतिष्ठानों में प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) लगाया जाना अनिर्वाय कर दिया है.
जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉ जेके आभीर ने बताया कि औद्योगिक, वाणिजिक व संस्थागत क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं जिनका 30 किलोवाट या इससे अधिक लोड है, उन्हें भी एलईडी लगाया जाना जरूरी है.
इसके अलावा हुडा क्षेत्र, नगर परिषद व पालिका, एचएसआईडीसी, उद्योग विभाग द्वारा विकसित क्षेत्रों में जहां 25 से अधिक लाईटों के लिए एक ही स्विच स्थापित करना जरूरी है, वहां वर्तमान के साथ-साथ नई स्ट्रीट लाईट सोलर या टाईमर आधारित स्थापित करना भी जरूरी होगा.
उन्होंने बताया कि जिन भवनों में पारम्परिक बल्ब, ट्यूबलाईट, सीएफएल और टी-5 ट्यूट लाईट्स है, उन्हें केवल एलईडी लैम्प द्वारा बदलना होगा. उन्होंने बताया कि अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर सभी प्रतिष्ठानों में यह एलईडी ट्यूब लगाई जानी अनिवार्य है या पुराने बल्ब को बदलना होगा. ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)