8 नवम्बर के बाद किसी खाते में ब्लैकमनी जमा हुई तो जेल

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद लोगों में अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने की होड़ लगी है। इसी कड़ी में ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग ये काम करने के लिए दूसरों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा करने वालों के लिए सरकार ने एक चेतावनी जारी की है।

बैंक ग्राहकों को सरकार की चेतावनी
सरकार ने बैंक ग्राहकों को चेतावनी दी है कि किसी और का पैसा अपने अकाउंट में न जमा करें वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दोषी पाए गए तो इनकम टैक्स कानूनों के तहत दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ब्लैक मनी और बनाया जा रहा व्हाइट
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि कामगार, कारीगर या गृहणी की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की राशि बैंक अकाउंट में जमा कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ नहीं करेगा। इस बीच रिपोर्ट मिल रही है कि कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को नए नोट में बदलने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बदले में उन्हें रुपये दिए जाते हैं। ऐसा जनधन अकाउंट के जरिए भी हो रहा है।'

होगी सख्त कार्रवाई
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यदि यह पाया गया कि जमा धनराशि अकाउंट होल्डर की नहीं है तो आयकर कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। जो लोग इस तरह की टैक्स चोरी के लिए अपने अकाउंट का इस्तेमाल होने देंगे, उन्हें भी सजा दी जाएगी।

लुभावने झांसे में न आएं लोग
इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने लोगों को यह सलाह भी दी है कि किसी भी तरह के लुभावने झांसे में न आएं और ब्लैक मनी को नए नोट में बदलने के अपराध में शामिल ना हों। जनता से अपील की गई है कि यदि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दें।
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