10 नवम्बर से मप्र की सभी 500 मंडियां खोलने के आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राकेश श्रीवास्तव ने प्रदेश की सभी 500 मंडी में 10 नवंबर से काम-काज सामान्य दिनों की तरह शुरू करने के निर्देश दिये हैं। बोर्ड के संभाग और जिलों में कार्यरत अधिकारी, मंडी समितियों के अध्यक्ष और सचिवों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि किसानों और व्यापारियों के साथ किये जाने वाले क्रय-विक्रय की प्रक्रिया सामान्य दिनों की तरह सुनिश्चित की जाये।

बोर्ड द्वारा भेजे गये निर्देशों में कहा गया है कि जिला प्रशासन, मंडी लायसेंसी व्यापारी प्रतिनिधियों तथा बैंकों से चर्चा कर प्रक्रिया को पूर्व की तरह सामान्य किया जाये। किसानों द्वारा लायी गई अधिसूचित कृषि जिन्सों की विधिवत नीलामी करवाई जाये। भुगतान की प्रक्रिया हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वैध मुद्रा में आरटीजीएस, बैंक ड्राफ्ट और मंडी अधिनियम प्रावधानों के जरिये की जाये। निर्देशों में कहा गया है कि यह प्रक्रिया लायसेंसी व्यापारी द्वारा खरीदी गई जिन्सों के निर्गम के लिये जारी किये जाने वाले अनुज्ञा-पत्रों के लिये भी लागू होगी।

निर्देश में कहा गया है कि मंडी सचिव का यह दायित्व होगा कि वह मंडी अधिनियम एवं उप विधि के प्रावधान के अनुसार ही किसानों को भुगतान और मंडी समितियों में राशि की प्राप्तियाँ सुनिश्चित करें। मंडी समिति के बैंक खाते में राशि हस्तांतरण की पुष्टि बैंक पास-बुक में करवाने के बाद ही अनुज्ञा-पत्र जारी किये जायें।

यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड के आँचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक और उप संचालक जनहित में मंडी के द्वारा पूर्व घोषित अवकाश को निरस्त कर सकेंगे। इस संबंध में विधिवत कारण सहित आदेश जारी किया जायेगा।

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